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बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश , पैसा वापस मांगने पर दी थी धमकी

Wed, 06 Jul 2016 01:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Wed, 06 Jul 2016 01:46 AM IST
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order to file report against builder

न्यायालय ने एक बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। उस पर आरोप है कि प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना प्रोजेक्ट के लुभावने विज्ञापन देकर फ्लैट की फर्जी बुकिंग की । साथ ही पैसा वापस मांगने पर खरीदार को जान से मारने की धमकी दी।

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अर्चना रानी ने न्यायालय में धारा 156/3 के तहत अर्जी दी थी। इसमें आरोप लगाया कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अर्थ टेक वन प्लॉट संख्या एक सेक्टर टेक जोन ग्रेटर नोएडा के नाम से एक प्रोजेक्ट लांच किया।  इसकी बुकिंग के लिए लुभावने विज्ञापन जारी किये।
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इसमें फंसकर उसने फ्लैट बुक कर पांच लाख रुपये बिल्डर के बैंक खाते में जमा करा दिए। उसके पक्ष में रसीद भी दी गई है। विपक्षी अवधेश गोयल, अतुल गुप्ता, रजनीश मित्तल, विकास गुप्ता ने बुकिंग के दौरान निर्धारित समय से (2013 में) कब्जा देने का भी आश्वासन दिया। लेकिन, समय से कब्जा नहीं मिला।
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बाद में अर्चना को पता चला कि प्रोजेक्ट प्राधिकरण से ही स्वीकृति नहीं है। जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो कंपनी के डायरेक्टर ने एक माह का समय देते हुए कुछ खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। 25 नवंबर 2014 को शाम छह बजे अर्चना कंपनी के दफ्तर पहुंची।


वहां पर उसके साथ गाली गलौच की गई और पैसा मांगने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मामले की शिकायत एसएसपी से भी की गई। कार्रवाई न होने पर न्यायालय में 156/3 के तहत अर्जी दी गई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अर्जी को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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