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युवती का अपहरण कर रेप के मामले में मिली आजीवन कारावास

Wed, 25 May 2016 01:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Wed, 25 May 2016 01:08 AM IST
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life imprisonment in the case of rape after kidnapping
Jail

सात साल पहले युवती का अपहरण कर रेप करने के मामले के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाई है। सरकारी वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के सेक्टर 71 में झुग्गी में मजदूर परिवार रहता है।

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पड़ोस में रहने वाले संजय ठाकुर पुत्र जयपाल निवासी बडा गांव अरनिया बुलंदशहर ने पड़ोसी की बेटी का अपहरण कर ले गया। लड़की के अपहरण कर ले जाने और रेप करने के मामले में सरोज, सीमा और भज्जू ने सहयोग किया था। 
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पीड़िता के परिजनों ने चारों के खिलाफ नोएडा के सैक्टर-58 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए संजय ठाकुर, भज्जू, सीमा और सरोज के अपहरण करने और रेप करने का आरोप में खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया। 
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मामले की सुनवाई गौतमबुद्धनगर न्यायालय में की गई। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान पहले ही सीमा और भज्जू पुलिस हिरासत से भाग गए थे। उसके बाद पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई।


दोनों का फाइल को मामले से अलग कर गिया गया। तीसरी आरोपी सरोज की मृत्यु हो चुकी है। मामले के मुख्य आरोपी संजय ठाकुर को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास का सजा सुनाई है। 

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