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बिसाहड़ा कांड: इकलाख हत्या के एक और आरोपी को मिली जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Fri, 21 Apr 2017 12:14 PM IST
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जिला न्यायालय ने बिसाहड़ा कांड मामले में जेल में बंद आरोपी विनय की जमानत मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को दो अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर की थी और वह जेल से बाहर आ चुके हैं।
शुक्रवार को विनय की जमानत का परवाना जिला जेल पहुंचने के बाद वह कारागार से बाहर आएगा। पुनीत व अरुण की जमानत को आधार मानते हुए जिला न्यायालय ने विनय की जमानत मंजूर की है। इस केस में अब तक तीन नाबालिग समेत छह आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
बता दें कि बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात ग्रामीण इकलाख की पीटकर हत्या कर दी गई थी और उसके बेटे दानिश को हमला कर घायल कर दिया गया था। घटना के बाद गांव के 18 लोगों को जेल भेजा गया था। जिसमें से तीन नाबालिग की जमानत पहले हो गई थी। एक आरोपी रवि की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।
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छह अप्रैल को दो अन्य युवकों पुनीत और अरुण की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई थी। अब, बुधवार को जिला न्यायालय ने विनय की जमानत मंजूर कर ली है। जेल में बंद अन्य आरोपी युवकों के परिजन उनकी जमानत अर्जी अदालत में लगाने की तैयारी में जुट गए हैं।
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शुक्रवार को विनय की जमानत का परवाना जिला जेल पहुंचने के बाद वह कारागार से बाहर आएगा। पुनीत व अरुण की जमानत को आधार मानते हुए जिला न्यायालय ने विनय की जमानत मंजूर की है। इस केस में अब तक तीन नाबालिग समेत छह आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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बता दें कि बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात ग्रामीण इकलाख की पीटकर हत्या कर दी गई थी और उसके बेटे दानिश को हमला कर घायल कर दिया गया था। घटना के बाद गांव के 18 लोगों को जेल भेजा गया था। जिसमें से तीन नाबालिग की जमानत पहले हो गई थी। एक आरोपी रवि की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।
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छह अप्रैल को दो अन्य युवकों पुनीत और अरुण की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई थी। अब, बुधवार को जिला न्यायालय ने विनय की जमानत मंजूर कर ली है। जेल में बंद अन्य आरोपी युवकों के परिजन उनकी जमानत अर्जी अदालत में लगाने की तैयारी में जुट गए हैं।