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दुष्कर्म के दोषी उबर कैब चालक शिव कुमार को जमानत नहीं

Tue, 17 May 2016 01:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 17 May 2016 01:59 AM IST
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court denied to gave bail to rapist Uber cab driver

हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय युवती से रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए उबर कैब चालक शिव कुमार यादव को जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया। दोषी ने सजा के खिलाफ दायर अपील के निपटारे तक जमानत मांगी थी।

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वहीं अदालत ने उसकी अपील स्वीकार कर सुनवाई का निर्णय किया है। घटना वर्ष 2014 में हुई थी। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराज योग व न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने बचाव पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है और उसकी अपील के निपटारे तक जमानत प्रदान की जाए।
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अदालत ने कहा कि दोषी पर गंभीर आरोप है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि वे अपील पर सुनवाई करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने यादव को पिछले वर्ष 3 नवंबर को सजा सुनाते हुए उसे समाज के लिए खतरा बताया था।

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