फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CBI court issued Surender Koli's death warrant.

'नर पिशाच' सुरेंद्र कोली की फांसी पर मुहर

Thu, 04 Sep 2014 11:25 AM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Thu, 04 Sep 2014 11:25 AM IST
विज्ञापन
CBI court issued Surender Koli's death warrant.

निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। निठारी कांड के रिम्पा हलधर मर्डर केस में सीबीआई विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने कोली का डेथ वारंट जारी कर दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने आदेश की कॉपी यूपी सरकार को भी भेजी है। मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और उनकी निर्मम हत्या के मामले में सीबीआई ने कुल 19 मामले दर्ज किए थे। बाद में सीबीआई ने इनमें से तीन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
विज्ञापन


डासना जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को सीबीआई विशेष कोर्ट अब तक कुल पांच मामलों में फांसी की सजा सुना चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इनमें से रिम्पा हलधर मामले में कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर को भी फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि पंधेर को बाद में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था।

सीबीआई की ओर से इस मामले में स्पेशल पीपी जेपी शर्मा और कोली के अधिवक्ता सुबोध त्यागी ने बहस की थी। कोर्ट ने डासना जेल से डिप्टी जेलर को भी तलब किया था।

न्यायाधीश एके गुप्ता ने बहस पूरी होने पर आरोपी कोली के डेथ वारंट जारी कर दिए। सूत्र बताते हैं कि कोली को 12 सितंबर को फांसी दी जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed