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आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी सेना के कर्नल को मिली 4 साल की सजा

Tue, 29 Aug 2017 06:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Tue, 29 Aug 2017 06:10 PM IST
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4 years jail and 5 lakh penalty sentence to retired colonel arun kumar kamboj by cbi court ghaziabad
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चंडीगढ़ में तैनात सेना के कर्नल अरुण कुमार कांबोज को चार साल कैद और पांच लाख का जुर्माना भरने की सजा दी है।

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इस मामले में कोर्ट ने शन‌िवार को कर्नल को दोषी करार द‌िया था। वहीं, कोर्ट ने आरोपी कर्नल के साले तेजपाल सिंह को बरी कर दिया था।

 सीबीआई के मुताबिक कर्नल पर सर्विस के दौरान 75 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप भी लगे थे। वहीं, सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा ने बताया कि जून 2001 में गोपनीय सूचना के आधार पर सीबीआई ने शिलांग में कर्नल अरुण कुमार के ठिकानों पर छापामारी की थी।

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कर्नल पर आरोप था कि उसने 62 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदी

4 years jail and 5 lakh penalty sentence to retired colonel arun kumar kamboj by cbi court ghaziabad
court

उस वक्त कर्नल सेना की तरफ से शिलांग में ही तैनात था। मूलरूप से बेहट (सहारनपुर) निवासी कर्नल के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

कर्नल पर आरोप था कि उसने 62 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पत्नी, पुत्र, ससुर और साले के नाम से खरीदी, जिसमें जमीन, ट्रक और ट्रैक्टर भी खरीदा गया।

वर्ष 2005 में सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कर्नल अरुण, ससुर अमर सिंह और साले तेजपाल को आरोपी बनाया, लेकिन विवेचना के दौरान वर्ष 2011 में ससुर की मौत हो गई। सीबीआई का दावा था कि मामले में साले और ससुर की सक्रिय भूमिका थी। विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष ने 53 गवाह पेश किए थे।

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