कोर्ट ने नसीहत के साथ दी आप विधायक अमानतुल्लाह को जमानत
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ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत प्रदान कर दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
जिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को आप विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने एक महिला को धमकी देने के आरोप में अमानतुल्लाह को 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने अमानतुल्लाह खान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती की शर्त पर जमानत प्रदान की है। अदालत ने पुलिस के बुलाने पर जांच में शामिल होने की हिदायत भी आप विधायक को दी है।
अदालत ने जमानत प्रदान करते हुए कहा कि पुलिस को अब आरोपी से पूछताछ नहीं करनी है और शिकायतकर्ता महिला को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है। इसलिये उसे प्रभावित करने की आशंका भी नहीं है। ऐसे हालात में आरोपी को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
आप विधायक की 24 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जसोला निवासी महिला की शिकायत पर 24 जुलाई की सुबह अमानतुल्लाह खान को बटला हाउस स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था।
महिला का आरोप है कि उसने अपने इलाके में बिजली की समस्या के बारे में 10 जुलाई को विधायक से मोबाइल पर बात की थी। उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह शाम करीब सात बजे विधायक से मिलने उनके घर पर गई थी, लेकिन विधायक उससे नहीं मिले।
महिला का आरोप है कि जब वह वापस लौट रही थी, तो विधायक के घर से एक युवक निकला और उसने सटला अफगानपुर के बदमाशों से दुष्कर्म करवाने व जलाकर मरवाने की धमकी दी।
इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को 16 जुलाई को दी थी। महिला का यह भी आरोप था कि 22 जुलाई को जब वह कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाकर वापस जा रही थी, तो उस पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई।
युवती को गाड़ी से टक्कर मारने का भी आरोप
वहीं, अमानतुल्लाह ने महिला पर पुलिस के दबाव में शिकायत करने और आरोप लगाने का आरोप लगाया था। विधायक ने इस बाबत प्रेस वार्ता की थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने पहले यह मामला धमकी देने व छेड़छाड़ की आशंका संबंधी धाराओं में दर्ज किया था। बाद में गैर इरादतन हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई।