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फिर बुरी फंसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी

Sat, 07 Jun 2014 01:48 AM IST
Updated Sat, 07 Jun 2014 01:48 AM IST
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Court summons HRD Minister Smriti Irani as accused in defamation complaint

केंद्रीय मानव संसाधान एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस नेता संजय निरूपम पर मानहानि का मामला दर्ज कराना भारी पड़ते दिख रहा है। संजय निरूपम की ओर से स्मृति ईरानी के मानहानि केस को दी गई चुनौती की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्मृति पर बतौर आरोपी समन जारी कर दिया है।

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दरअसल, पिछले साल 20 दिसंबर को एक न्यूज चैनल में बहस के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने स्मृति ईरानी पर एक बयान दिया था। जिसे स्मृति ईरानी ने अभद्र भाषा करार देते हुए उनपर निचली अदालत में मानहानि का मामला दायर किया था।
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तब मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट ने संजय निरुपम को समन जारी करते हुए न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। संजय निरूपम ने 11 मार्च, 2014 को स्मृति के इस केस को चुनौती दी थी।

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कब कोर्ट में पेश होंगी स्मृति ईरानी?

Court summons HRD Minister Smriti Irani as accused in defamation complaint

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने स्मृति ईरानी को नोटिस जारी कर उन्हें 22 अगस्त तक अपना पक्ष रखने को कहा है।

संजय निरूपम की ओर से स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा है कि वह जिस वाक्य को अभद्र भाषा बता रही हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसपर मानहानि का केस किया जा सके।

संजय निरूपम ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया है कि न्यूज चैनल में कहे गए उनके शब्द स्मृति ईरानी के आचरण से कोई ताल्लुक नहीं रखते। मामले में हाईकोर्ट ने संजय निरूपम को राहत देते हुए उनकी निचली अदालत में होने वाली पेशी में 18 जुलाई तक छूट दी है।

योग्यता पर भी है सवाल

Court summons HRD Minister Smriti Irani as accused in defamation complaint

इससे पहले चुनावों में हलफनामों में अलग-अलग जानकारी देने के आरोप में स्मृति ईरानी के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली सोशल एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता टीना शर्मा ने की थी।

इसमें स्मृति के खिलाफ आईपीसी की धारा-177, 181, 467 और 468 के तहत एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की गई थी।

सोशल एक्टिविस्ट टीना ने कहा था कि इस मामले में सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए दिल्ली पुलिस को इस शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट कर देना चाहिए।

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