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JNU नजीब अहमद मामला: छात्रों की कोर्ट में पेशी पर फिलहाल लगी रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 07 Apr 2017 09:57 AM IST
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नजीब अहमद
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जेएनयू छात्र नजीब अहमद के अपहरण मामले में निचली अदालत के आदेश पर सत्र अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। निचली अदालत ने जेएनयू के सात छात्रों व दो पूर्व छात्रों को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
पुलिस इन छात्रों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है जबकि यह छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। सीएमएम कोर्ट ने 30 मार्च को इन छात्रों की अर्जी खारिज कर दी थी।
पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने सीएमएम कोर्ट के 30 मार्च के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें छात्रों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिये तीन मई की तारीख तय की है।
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अदालत के समक्ष छात्रों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। लिहाजा उस पर रोक लगनी चाहिए।
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पुलिस इन छात्रों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है जबकि यह छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। सीएमएम कोर्ट ने 30 मार्च को इन छात्रों की अर्जी खारिज कर दी थी।
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पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने सीएमएम कोर्ट के 30 मार्च के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें छात्रों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिये तीन मई की तारीख तय की है।
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अदालत के समक्ष छात्रों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। लिहाजा उस पर रोक लगनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस कराना चाहती थी छात्रों का पॉलीग्राफ
जेएनयू
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अर्जी दायर कर मामले में नौ संदिग्ध छात्रों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने अपनी अर्जी में लिखा है कि हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर छात्रों का पॉलीग्राफ टैस्ट करवाना है। इसलिए छात्रों का पॉलीग्राफ कराने की अनुमति दी जाए।
बता दें कि जेएनयू में पीएचडी का छात्र नजीब अहमद 14 अक्तूबर को अचानक गायब हो गया था, इससे पहले उसका छात्रों के एक गुट से झगड़ा हुआ था।
छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित पांडेय ने अपनी शिकायत में मारपीट करने वाले छात्रों को नामजद किया था। पुलिस ने नजीब की मां की शिकायत पर अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने पहली शिकायत को एफआईआर के साथ संलग्न किया था।