फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court released man who did accident and dropped injured to hospital in delhi

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले दोषी चालक को अदालत ने छोड़ा

Tue, 11 Jul 2017 08:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 11 Jul 2017 08:59 AM IST
विज्ञापन
court released man who did accident and dropped injured to hospital in delhi

सड़क हादसे में घायल दो लोगों को अस्पताल पहुंचाना दोषी चालक के लिये काफी राहत भरा रहा है। चालक के इस आचरण के मद्देनजर अदालत ने दो माह की सजा को रद कर दिया है। हालांकि अदालत ने उसे एक साल तक नेकचलनी की हिदायत दी है।

विज्ञापन


मामला दक्षिण पूर्व दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके की है। साकेत जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश सविता राव ने ग्रामीण सेवा चालक प्रदीप तंवर (47) को एक साल की नेकचलनी की शर्त पर छोड़ा है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि देश की न्यायिक प्रक्रिया सुधारवाद पर आधारित है। प्रदीप के आचरण के मद्देनजर उसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिये। अभियोजन के मुताबिक मामले में शिकायतकर्ता अनूप सिंह व कुलदीप 18 अक्तूबर 2013 को फतेहपुर बेरी इलाके में अपने घर जा रहे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

नेकचलनी पर मिली सजा से राहत

court released man who did accident and dropped injured to hospital in delhi

उस समय ग्रामीण सेवा ने उन्हें टक्कर मार दी थी। अदालत ने तंवर को नेकचलनी पर छोड़ते हुये 10 हजार रुपये का निजी मुचलका व इतनी ही राशि का जमानती मुचलका भरने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही उसे शांति व नेकचलनी की हिदायत दी है। अदालत ने फिलहाल प्रदीप तंवर को मामले में पीड़ितों को पांच-पांच हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश है। यह मुआवजा न देने पर उसे दो माह की सजा काटनी होगी।

​मजिस्ट्रेट ने प्रदीप को लापरवाही से वाहन चलाने, दूसरो की जान जोखिम में डालने, जान जोखिम में डालकर चोट पहुंचाने संबंधी धाराओं में दो माह कैद की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed