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मनी लांड्रिंग मामले में अदालत ने वाड्रा को नहीं दी राहत, आज जारी रहेगी पूछताछ

Tue, 26 Feb 2019 04:59 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राजेश सैनी Updated Tue, 26 Feb 2019 04:59 AM IST
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Court refuse Gives Relief to Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा - फोटो : social media

मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मंगलवार सुबह ईडी की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईडी को उन दस्तावेज की प्रति पांच दिन में वाड्रा को सौंपने को कहा है, जो छापेमारी में जब्त किए गए थे।

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अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने वाड्रा के आवेदन पर सुनवाई के बाद दस्तावेज की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट के समक्ष वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी व ईडी के विशेष वकील डीपी सिंह के बीच जमकर बहस हुई। तुलसी ने कहा कि जो दस्तावेज हार्ड डिस्क में दिए गए हैं, उनमें से कई खुल नहीं रहे हैं। इसलिए यह दस्तावेज दोबारा कॉपी कर दिए जाएं। 
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डीपी सिंह ने कहा यह सब जांच को बाधित करने की कोशिश है, क्योंकि सभी दस्तावेज की प्रति दी जा चुकी है। ये मीडिया व फेसबुक पर जानकारी लीक करते हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तुलसी ने कहा कि खुद एजेंसी पूछताछ की जानकारी लीक करती है, क्योंकि इन्हें चुनाव की चिंता है। ईडी का आरोप है कि लंदन में 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पौंड की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा की है और इसकी खरीद के लिए फंड की व्यवस्था मनोज अरोड़ा ने की थी।

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