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मसूद के फ्लैट की कुर्की के आदेश

Tue, 24 Dec 2013 04:06 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 24 Dec 2013 04:06 PM IST
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Court orderd to distraint in masood's flat

विशेष मनी लांड्रिंग कोर्ट ने मुंबई के कारोबारी सैयद मोहम्मद मसूद के फ्लैट की कुर्की करने का निर्देश दिया है। इस फ्लैट की कीमत 22 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

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कारोबारी पर पोंजी योजना के जरिए निवेशकों से 500 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है।

यह मामला 2012 में चर्चा में आया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी सैयद मोहम्मद मसूद के स्विस बैंक खातों की जांच की थी। मसूद मुंबई स्थित सिटी लिमोजिन का चेयरमैन है।
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इस कंपनी के खिलाफ मोटी कमाई का लालच देकर धोखाधड़ी से निवेश करवाने का आरोप है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी ईडी के साथ इस मामले की प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग कानून के तहत जांच कर रही है।
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ईडी ने इस मामले में 2012 में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि निवेशकों ने करीब 28 हजार शिकायतें की थीं। मसूद की कंपनी ने 500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।

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