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यूपी: धौलाना से बसपा विधायक असलम चौधरी समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

Thu, 25 Jul 2019 08:40 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 25 Jul 2019 08:40 PM IST
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Court order to case against three men including Dhaulana MLA Aslam Chaudhary
प्रतीकात्मक फोटो
गाजियाबाद अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन-2 की अदालत ने बृहस्पतिवार को बहुजन समाज पार्टी से हापुड़ के धौलाना इलाके से वर्तमान विधायक असलम चौधरी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 
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आरोप है कि विधायक और उसके दो बेटों ने मसूरी इलाके में एक डॉक्टर की 30 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के नाम पर 10 लोगों से रुपये ले लिए। कोर्ट ने मसूरी पुलिस को मामले में विवेचना कर जवाब देने का आदेश दिया है। 
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कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मसूरी इलाके में रहने वाले कैंसर से पीड़ित डॉक्टर यामीन चौधरी की ओर से कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अर्जी दी गई थी। 
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डॉक्टर का आरोप है कि उनकी मसूरी क्षेत्र में 30 बीघा जमीन है। उनका कहना है कि इलाके के विधायक असलम चौधरी ने आरिफ नामक युवक के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करते हैं। 

आरोप है कि इन लोगों ने उनकी जमीन के फर्जी रसीद व दस्तावेज बनाकर 10 लोगों से प्लॉट के नाम पर करीब 74 लाख रुपये की रसीद तैयार की और 38 लाख रुपये नगद ले लिए। यामीन का कहना है बेची गई जमीन पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। 

उनका कहना है कि उन्हें इस बात का तब पता चला जब प्लॉट के 10 खरीददार उनसे इन प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए उनके पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मसूरी पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई करने से मना कर दिया। 

इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दाखिल की। अदालत ने इस मामले में मसूरी पुलिस को रसीद की फोरेंसिक जांच कराए जाने और विधायक असलम चौधरी, उसके बेटे शहनबाज और बिलाल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।
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