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कोर्ट का निर्देश: कुमार विश्वास पर यौन उत्पीड़न का दर्ज करें मुकदमा

Wed, 16 Mar 2016 09:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 16 Mar 2016 09:52 PM IST
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Court order: Sexual harassment case against Vishwas  Kumar
कुमार विश्वास

‘आप’ नेता कुमार विश्वास के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। आप की पूर्व महिला सदस्य ने कुमार विश्वास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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हालांकि पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए विश्वास को क्लीनचिट दी थी लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी डॉ. पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज करते हुए सरोजनी नगर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर  24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
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अदालत ने 24 फरवरी को पुलिस व शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली पुलिस ने मामले में विश्वास को दी थी क्लीन चिट

Court order: Sexual harassment case against Vishwas  Kumar
कोर्ट - फोटो : file photo

पेश मामले में थाना सरोजनी नगर पुलिस ने एक फरवरी 2016 को कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल कर कहा था कि कुमार विश्वास के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

आम आदमी पार्टी  (आप) की पूर्व महिला सदस्य ने विश्वास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हु, मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। पीड़िता का आरोप था कि कुमार विश्वास ने एक होटल में उससे छेड़छाड़ की।

यह शिकायत उसने दिल्ली पुलिस को अगस्त 2015 में डाक के जरि, भेजी थी। इससे पहले उसने दिल्ली महिला आयोग को भी शिकायत दी थी।

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