{"_id":"393b9e5bf290aa19cd51efdcd400d933","slug":"court-notice-facebook-youtube-and-other-social-sites","type":"story","status":"publish","title_hn":"फेसबुक समेत अन्य सोशल साइटों को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फेसबुक समेत अन्य सोशल साइटों को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 27 Apr 2014 09:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली की एक अदालत ने इंटरनेट पर मौजूद चुनाव संबंधी भड़काऊ भाषणों से जुड़े कंटेट और वीडियो के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का आरोप लगाने वाली याचिका के आधार पर यू ट्यूब, फेसबुक समेत अन्य सोशल साइटों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई करते हुए तीस हजारी स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों को अपना जवाब पांच जून तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले अदालत में याची अमित साहनी ने तर्क रखा था कि चुनावों के दौरान सोशल वेबसाइटों पर भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती व अन्य नेताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में आपत्तिजनक विडियो अपलोड किए गए हैं।
विज्ञापन
इसके अलावा इन वेबसाइटों पर विडियो व अन्य को लेकर काफी अभद्र भाषा में आपत्तिजनक कमेंट भी पोस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे कमेंट पर यदि नहीं लगाई गई तो देश का माहौल खराब होने के साथ-साथ देश की एकता एवं अखंडता को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन सभी साइटों पर ऐसे कमेंट व विडियो लोड करने पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन