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अदालत ने दी पचौरी को राहत, मिली जमानत
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 22 Mar 2015 08:39 PM IST
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अदालत ने टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी को शनिवार को राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी और उन्हें हिरासत में देने का पुलिस का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
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मामला पचौरी के ऊपर एक महिला कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप का है। अदालत ने कहा कि ऐसा इस शर्त पर किया गया है कि पचौरी कभी भी जांच के लिए बुलाए जाने पर शामिल होंगे और पूर्व निर्देशों का पालन करने के साथ टेरी कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे।
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सुनवाई के दौरान पुलिस ने अर्जी दायर कर अदालत से वह आदेश वापस लेने की मांग की थी जिसमें पचौरी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि पचौरी को जो स्वतंत्रता मिली है वह उसका दुरुपयोग करने के साथ गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।
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