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दिल्ली: आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को मारपीट मामले में मिली अंतरिम राहत
Wed, 11 Sep 2019 06:35 PM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Wed, 11 Sep 2019 06:35 PM IST
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कोर्ट से मिला राहत (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : Social Media (File Photo)
अदालत ने मारपीट मामले में आरोपी आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है। गिरफ्तारी की आशंका के चलते त्रिपाठी ने बुधवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की गई है। तब तक त्रिपाठी को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया गया है।
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मॉडल टाउन से आप विधायक त्रिपाठी के खिलाफ एमसीडी कर्मचारी ने मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था। वहीं, त्रिपाठी ने भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दी है।
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त्रिपाठी ने अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा के जरिये अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली के आदर्श नगर थाने में एमसीडी कर्मचारी से मारपीट के मामले में अखिलेशपति त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।