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Delhi: कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप किए तय, जानिए क्या है मामला
Sat, 03 May 2025 02:30 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 03 May 2025 02:30 PM IST
सार
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 353 और 356 के तहत आरोप तय किए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में आपराधिक मामले में आरोप तय किए। चंदोलिया के खिलाफ 2020 में प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 353 और 356 के तहत आरोप तय किए। उन्हें आईपीसी की धारा 186 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया है। चंदोलिया अदालत में मौजूद थे। चंदोलिया की ओर से अधिवक्ता हरिओम गुप्ता के साथ अधिवक्ता सुकृत और अनन्या पेश हुए। अदालत ने मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए 22 मई को सूचीबद्ध किया है।
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