Delhi Excise Policy: सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई।In the Excise Policy case, Delhi's Rouse Avenue Court has extended Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's judicial custody in the CBI case until August 27, 2024.
— ANI (@ANI) August 20, 2024विज्ञापन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। दरअसल, केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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