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Delhi Excise Policy: सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई

Tue, 20 Aug 2024 02:40 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 20 Aug 2024 02:40 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था।

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Court extends Arvind Kejriwal's judicial custody till August 27
अरविंद केजरीवाल - फोटो : ANI

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। दरअसल, केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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