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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court displeased with Rajpal Yadav's attitude

Delhi NCR News: राजपाल यादव के रवैये पर कोर्ट नाराज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 08:07 PM IST
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कोर्ट ने कहा कि वह जेल इसलिए गए, क्योंकि न्यायालय को दिया वादा पूरा नहीं किया
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जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान यादव के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि वह जेल इसलिए गए, क्योंकि उन्होंने पहले न्यायालय को दिए गए वादों को पूरा नहीं किया।

इससे पहले राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने बताया कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है और दूसरे पक्ष को जवाब देने के लिए निर्देश दिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने मुवक्किल से संपर्क नहीं कर पाए हैं और सोमवार तक का समय मांगा। कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस मामले में पहले दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में राजपाल यादव को दी गई राहत वापस ले ली थी और उन्हें संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पाया था कि सेटलमेंट की रकम चुकाने के बारे में दिए गए आश्वासन का बार-बार उल्लंघन किया गया। ट्रायल कोर्ट ने पहले सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया था ताकि समझौते का भुगतान हो सके, लेकिन तय समय में रकम अदा नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।
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