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Delhi: विमान यात्रा के दौरान महिला को घूरने के आरोपी के खिलाफ एफआईआर कोर्ट ने रद्द की, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 04 Jun 2025 05:20 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 04 Jun 2025 05:20 PM IST
सार

महिला ने आरोप लगाया था कि पिछले साल 28 मई को इंदौर से दिल्ली की उड़ान के दौरान, याचिकाकर्ता ने उसे लगातार घूरा और असहज किया। उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी।

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Court cancels FIR against accused of staring at woman during flight
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने विमान में सह-यात्री महिला को घूरने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने देखा कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है और विवाद को लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं होगा।

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शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट के समक्ष पुष्टि की कि उसने बिना किसी दबाव, भय या जबरदस्ती के याचिकाकर्ता के साथ मामले का निपटारा किया है और उसे एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एफआईआर महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कार्य के अपराध के लिए दर्ज की गई थी। कोर्ट ने 30 मई को कहा, यह तथ्य कि दोनों पक्षों ने विवाद को समाप्त कर दिया है, मौजूदा एफआईआर को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

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महिला ने आरोप लगाया था कि पिछले साल 28 मई को इंदौर से दिल्ली की उड़ान के दौरान, याचिकाकर्ता ने उसे लगातार घूरा और असहज किया। उसने कहा कि उतरने के बाद, उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि समझौते के मद्देनजर, एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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