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Delhi NCR News: दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 16.70 लाख रुपये का मुआवजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2016 में हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आए 35 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 16.70 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन सीता राम के परिवार की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनकी 28 सितंबर, 2016 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आदेश में न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान का अवलोकन किया, जिसके अनुसार सीता राम बस से उतरने ही वाले थे कि बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ऐसे में वह गिरकर पहिये के नीचे आ गए। एमएसीटी ने इस घटना के लिए चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने को जिम्मेदार ठहराया। एमएसीटी ने कहा कि दी गई राशि में से 50 प्रतिशत मृतक की पत्नी को और शेष 10-10 प्रतिशत मृतक के बच्चों और मां को दिया जाएगा।
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2016 में हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आए 35 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 16.70 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन सीता राम के परिवार की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनकी 28 सितंबर, 2016 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आदेश में न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान का अवलोकन किया, जिसके अनुसार सीता राम बस से उतरने ही वाले थे कि बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ऐसे में वह गिरकर पहिये के नीचे आ गए। एमएसीटी ने इस घटना के लिए चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने को जिम्मेदार ठहराया। एमएसीटी ने कहा कि दी गई राशि में से 50 प्रतिशत मृतक की पत्नी को और शेष 10-10 प्रतिशत मृतक के बच्चों और मां को दिया जाएगा।