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दिल्ली कोचिंग हादसा: चार सह मालिकों को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Fri, 23 Aug 2024 01:08 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 23 Aug 2024 01:08 PM IST
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Coaching centre deaths case Bail plea of four co-owners rejected
Delhi Coaching Center Accident - फोटो : अमर उजाला

अदालत ने राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने पर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत मामले में चार सह मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जिला एवं सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी चालक मनोज कथूरिया को जमानत दे दी थी।
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संस्थान बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था, जहां छात्र पानी में फंस गए थे। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मौतों की जांच करने का आदेश दिया था।
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