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दिल्ली दंगा : पांच के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य
Wed, 23 Aug 2023 06:23 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 23 Aug 2023 06:23 AM IST
सार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी अंकित, सौरभ शर्मा, रोहित, राहुल कुमार और सचिन के खिलाफ धारा 148, 149, 188, 380, 427, 435, 450 के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं।
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अदालत का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में समुदाय विशेष के लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि पेश गवाहों के बयानों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी अंकित, सौरभ शर्मा, रोहित, राहुल कुमार और सचिन के खिलाफ धारा 148, 149, 188, 380, 427, 435, 450 के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि एक शिकायतकर्ता अली अहमद और दो पुलिस अधिकारियों के बयान से पता चलता है कि एक गैरकानूनी सभा थी जो 25 फरवरी, 2020 को इकट्ठा हुई और मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। आरोपियों ने पीड़ितों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस प्रकार, वे उस सभा के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए जा रहे एक सामान्य उद्देश्य यानी मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे थे।
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मामले में आठ और शिकायतें जांच के लिए जोड़ी गईं। हालांकि, दूसरे पूरक आरोपपत्र में खान और अहमद की केवल दो शिकायतों पर मुकदमा चलाया गया। अपने बयान में अहमद ने कहा कि दंगाइयों ने मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी।
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