फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Challenges of the death penalty for gang rape of children younger than 12 years in delhi high court

दुष्कर्म के लिए मौत की सजा के प्रस्ताव को चुनौती, 31 जुलाई को होगी सुनवाई

Sat, 02 Jun 2018 09:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 02 Jun 2018 09:16 AM IST
विज्ञापन
Challenges of the death penalty for gang rape of children younger than 12 years in delhi high court
delhi HC
12 साल से छोटी बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म के लिये मौत की सजा देने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह अमानवीय तथा गैर संवैधानिक प्रस्ताव है और इसे खारिज किया जाना चाहिये।
विज्ञापन


बच्चियों से रोकथाम के लिये एनएचआरसी को महिला सदस्य की अगुवाई में कमेटी बनानी चाहिये। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने पेश याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
विज्ञापन


कोर्ट ने मामले में सहायता के लिये अपर्णा चंद्रा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। याचिका पर सुनवाई के लिये 31 जुलाई की तारीख तय की गई है। पेश याचिका दायर कर एनजीओ सोशल एक्शन फोरम फोर मानवाधिकार (साफमा) के लिये अधिवक्ता ने चारू वलीखन्ना ने कहा कि बच्चियों से दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिये उपाय सुझाने के लिये महिला सदस्य की अगुवाई में कमेटी बनाने का निर्देश एनएचआरसी को दिया जाये।
विज्ञापन
विज्ञापन

  
याचिका में कहा गया है कि निर्भया गैंग रेप के बाद बनाई गई जेएस वर्मा कमेटी ने दुष्कर्म मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई व दुष्कर्म के दोषियों को कड़ी सजा देने की सिफारिश की थी। 


इस कमेटी ने 2013 में आई रिपोर्ट में कहा था कि दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान करना एक अप्रगतिशील कदम होगा। सरकार ने इन सिफारिशों के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये थे और दुष्कर्म के बाद हत्या के मामलों में दोषियों के लिये कानून में मौत की सजा का प्रावधान किया था।  
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed