फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Centre takes possession of Jaipur Polo Ground; IPA gets no relief from court.

Delhi NCR News: जयपुर पोलो ग्राउंड पर केंद्र का कब्जा, कोर्ट से आईपीए को नहीं मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 07:49 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार किया है। अदालत के इस फैसले के बाद शनिवार को केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि व विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने 15.20 एकड़ में फैले जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा अपने हाथ में ले लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि चूंकि इसी तरह की राहत पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी, इसलिए न्यायिक अनुशासन को देखते हुए बेदखली आदेश के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।


मामला इंडियन पोलो एसोसिएशन द्वारा दायर उस अपील से जुड़ा है, जिसमें केंद्र सरकार के 20 मई के बेदखली आदेश को चुनौती दी गई है। आईपीए ने अदालत से अनुरोध किया था कि अपील पर अंतिम फैसला होने तक बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। हालांकि, अदालत ने यह मांग ठुकरा दी और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 जून के लिए तय कर दी। सुनवाई के दौरान आईपीए की ओर से कहा गया कि यदि अगली तारीख तक बेदखली पर रोक नहीं लगाई गई तो उसकी अपील का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। वहीं, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि जयपुर पोलो ग्राउंड और आसपास की कुछ अन्य संपत्तियों की जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली जानी प्रस्तावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article