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Delhi NCR News: सीबीएसई ने सारस संबद्धता विंडो को वर्ष भर के लिए खोला
सार
नई दिल्ली में सीबीएसई ने सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन संबद्धता विंडो वर्षभर खुली रखने का निर्णय लिया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी स्कूलों को सुविधा मिलेगी।
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विस्तार
बोर्ड ने कहा- यह कदम एनईपी 2020 के अनुरूप लाइट बट टाइट नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में है
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सीबीएसई ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए सारस संबद्धता विंडो को वर्ष भर खुला रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशालय ने भी इस अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर, इसका अनुपालन करने का अनुरोध किया है। बोर्ड के अनुसार, यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लाइट बट टाइट नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में है।
सरकारी स्कूलों को सारस मैनुअल 6.0 के दिशानिर्देशों और बोर्ड के संशोधनों का पालन करने की सलाह दी गई है। आवेदन की श्रेणियां में मध्यम वर्ग के पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नई संबद्धता, अन्य बोर्डों से स्थानांतरण, उन्नयन, शाखा विद्यालय, संबद्धता विस्तार, बहाली, दो पालियों की अनुमति, अनुभाग वृद्धि, अतिरिक्त विषयों (जैसे विज्ञान) की शुरुआत, स्कूल बंद करना, भूमि सुधार, नाम परिवर्तन और परिसर स्थानांतरण जैसे विकल्प शामिल हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को लाभ होगा। ऐसे में स्कूल प्रबंधनों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक सारस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सीबीएसई ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए सारस संबद्धता विंडो को वर्ष भर खुला रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशालय ने भी इस अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर, इसका अनुपालन करने का अनुरोध किया है। बोर्ड के अनुसार, यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लाइट बट टाइट नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में है।
सरकारी स्कूलों को सारस मैनुअल 6.0 के दिशानिर्देशों और बोर्ड के संशोधनों का पालन करने की सलाह दी गई है। आवेदन की श्रेणियां में मध्यम वर्ग के पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नई संबद्धता, अन्य बोर्डों से स्थानांतरण, उन्नयन, शाखा विद्यालय, संबद्धता विस्तार, बहाली, दो पालियों की अनुमति, अनुभाग वृद्धि, अतिरिक्त विषयों (जैसे विज्ञान) की शुरुआत, स्कूल बंद करना, भूमि सुधार, नाम परिवर्तन और परिसर स्थानांतरण जैसे विकल्प शामिल हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को लाभ होगा। ऐसे में स्कूल प्रबंधनों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक सारस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें।
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