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Delhi NCR News: लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने से इनकार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लैंड-फॉर-जॉब्स घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा, याचिका निराधार है, इसे खारिज किया जाता है।
याचिका में पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू यादव ने न केवल एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, बल्कि 2022, 2023 और 2024 में दाखिल तीनों चार्जशीट तथा संज्ञान लेने के आदेशों को भी रद्द करने की अपील की थी। यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते दौरान पश्चिम मध्य रेलवे जोन (जबलपुर) में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों से जुड़ा है। सीबीआई के अनुसार, इन नौकरियों के बदले में उम्मीदवारों या उनके परिवारजनों द्वारा लालू परिवार व उनके सहयोगियों के नाम पर जमीनें दी गईं या ट्रांसफर की गईं। सीबीआई ने मई 2022 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। लालू यादव के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य भी आरोपी हैं।
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नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लैंड-फॉर-जॉब्स घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा, याचिका निराधार है, इसे खारिज किया जाता है।
याचिका में पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू यादव ने न केवल एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, बल्कि 2022, 2023 और 2024 में दाखिल तीनों चार्जशीट तथा संज्ञान लेने के आदेशों को भी रद्द करने की अपील की थी। यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते दौरान पश्चिम मध्य रेलवे जोन (जबलपुर) में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों से जुड़ा है। सीबीआई के अनुसार, इन नौकरियों के बदले में उम्मीदवारों या उनके परिवारजनों द्वारा लालू परिवार व उनके सहयोगियों के नाम पर जमीनें दी गईं या ट्रांसफर की गईं। सीबीआई ने मई 2022 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। लालू यादव के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य भी आरोपी हैं।
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