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ओपी चौटाला की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

Sat, 31 May 2014 04:10 AM IST
Updated Sat, 31 May 2014 04:10 AM IST
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CBI noticed on OP Chautala's plea

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की है।

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याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने नोटिस जारी कर सीबीआई को 11 जुलाई तक पक्ष रखने को कहा है।

वहीं हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला और अन्य दो आरोपियों की अंतरिम जमानत चार जुलाई तक बढ़ा दी है। यह सभी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत लेकर जेल से बाहर हैं।

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60 फीसदी स्थाई अपंग हैं चौटाला

CBI noticed on OP Chautala's plea

याचिका में चौटाला ने कहा कि उनके शरीर में 60 फीसदी स्थाई अपंगता है। इसके अलावा वह मधुमेह और श्वास की समस्या से पीड़ित हैं। उन्हें कभी भी हृदय अथवा सांस की दिक्कत हो सकती है।

हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में स्वास्थ्य के आधार पर ओपी चौटाला को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। चौटाला ने पेसमेकर लगवाने के लिए जमानत ली थी। इसके बाद तिहाड़ जेल में समर्पण कर दिया था।

गौरतलब है कि विशेष सीबीआई अदालत ने 19 जनवरी 2013 ने जेबीटी मामले में ओम प्रकाश चौटाला व अजय चौटाला को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इनके अलावा अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई थी।

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