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खाकी पर CBI का छापा: दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके में रेड, 20 हजार की रिश्वत लेते तीन पुलिसकर्मी दबोचे

Sat, 14 Mar 2026 09:40 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 14 Mar 2026 09:40 AM IST
सार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में छापा मारा। जिसमें एक हेड कांस्टेबल को  रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दो अन्य को भी पकड़ा।

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CBI conducted raid last night in Sultanpuri police station area of Delhi
सीबीआई का छापा - फोटो : पीटीआई

विस्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार रात दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। सिपाही पर 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में दो अन्य पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है।

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मिली जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल को रिश्वत की मांग करते हुए पकड़ा गया था। वहीं, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इंस्पेक्टर दीपक फालसवाल को 10 मार्च को गिरफ्तार किया था। फालसवाल को दो दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उसने दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की है। 
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सीबीआई ने फालसवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई आज के लिए तय की है। सीबीआई ने बताया कि फालसवाल के खिलाफ 10 मार्च को एक मामला दर्ज किया गया था। उसपर एक निजी व्यक्ति से दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। यह रिश्वत एजेंसी में कथित रूप से दर्ज एक शिकायत पर कार्रवाई न करने के बदले मांगी गई थी।
 


प्राथमिकी के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब दक्षिण जिला पुलिस ने शुभम मिश्रा की शिकायत आगे बढ़ाई। मिश्रा ने यह शिकायत मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि 22 जनवरी को एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर दीपक फालसवाल बताया। उस व्यक्ति ने महाबलीपुरम, भाटी कलां स्थित उनके निवास पर आकर दो करोड़ रुपये की मांग की। यह मांग कथित रूप से सीबीआई में लंबित एक शिकायत को निपटाने के लिए की गई थी।

शुभम मिश्रा की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इसके बाद सीबीआई ने इंस्पेक्टर फालसवाल को गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत के अनुरोध का विरोध किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत अब जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेगी।
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