फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   case filed against three in huda plot sub division

हुडा प्लॉट का सबडिवीजन करने पर तीन के खिलाफ केस दर्ज

Thu, 02 Mar 2017 07:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 02 Mar 2017 07:47 AM IST
विज्ञापन
case filed against three in huda plot sub division
डेमो प‌िक

प्रतिबंध के बावजूद प्लॉट डिवीजन करने वाले तीन लोगों के खिलाफ जिला टाउन प्लानर नरेश कुमार ने हुडा एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। सेंट्रल थाने में दर्ज मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

विज्ञापन


हुडा एक्ट के तहत प्राधिकरण के स्वीकृत जोन प्लान, बिल्डिंग प्लान के तहत फ्लैट या प्लॉट में बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक एरिया कवर्ड (निर्माण) नहीं कराया जा सकता है।
विज्ञापन


जिला टाउन प्लानर नरेश कुमार को जानकारी हुई कि ग्रीन फील्ड कॉलोनी में कई फ्लैटों में सब डिवीजन और मानक से अधिक एरिया कवर्ड किया गया है। इस पर उन्होंने ग्रीन फील्ड कॉलोनी में निरीक्षण करवाया। निरीक्षण में पाया गया कि प्लॉट नंबर 312 को सब डिवीजन किया गया है और उनमें निर्माण कार्य भी मानक से अधिक क्षेत्रफल पर कराया गया है। प्लॉट का सबडिवीजन जंगपुरा एक्सटेंशन दिल्ली में रहने वाले अनिल कुमार और सुषमा गुप्ता ने किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा प्लॉट नंबर 304 में भी बंटवारा कर मानक से अधिक कवर्ड एरिया होना पाया गया। इस प्लॉट का सबडिवीजन दिनेश कुमार निवासी ग्रीन फील्ड कॉलोनी ने करवाया था। डीटीपी नरेश कुमार ने इन तीनों पर हुडा एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है।


एसएचओ सेंट्रल इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि मामला जांच के लिए ग्रीनफील्ड चौकी को सौंपा गया है। ग्रीन फील्ड चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि हुडा से मिले दस्तावेज का अध्ययन किया जा रहा है, जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed