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सिटी टैक्सी स्कीम को मिली मंजूरी, कैब शेयरिंग का विकल्प खत्म

Sun, 24 Dec 2017 10:53 AM IST
बृजेश सिंह/अमर उजाला, नई दिल्ली
बृजेश सिंह/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 24 Dec 2017 10:53 AM IST
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cab sharing option removed from new city taxi scheme
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मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद कानून का हवाला देकर सिटी टैक्सी स्कीम से कैब शेयरिंग का विकल्प खत्म कर दिया गया है। कैब शेयरिंग अब पूरी तरह अवैध होगी। दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने जिस सिटी टैक्सी स्कीम को मंजूरी दी है, उसमें कैब शेयरिंग का विकल्प नहीं है।

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अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा जाना है। वर्तमान में यह फाइल परिवहन आयुक्त कार्यालय के पास है। सूत्रों की मानें तो एलजी के पास फाइल भेजने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सिटी टैक्सी स्कीम की समीक्षा करेंगे।
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26 दिसंबर को परिवहन विभाग के अधिकारी उनके सामने पूरी स्कीम का प्रेजेंटेंशन देंगे। उसके बाद यह फाइल एलजी के पास भेजी जाएगी। दरअसल, सरकार सिटी टैक्सी स्कीम में किसी भी तरह की कमी छोड़कर जनता की नाराजगी नहीं लेना चाहती।

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'सीएमवीआर में बदलाव करना होगा'

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TAXI

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सिटी टैक्सी स्कीम पूरी तरह तैयार है। एलजी से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कैब शेयरिंग पर सरकार का कहना है कि इसके लिए सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट) में बदलाव करना होगा।

यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हालांकि सिटी टैक्सी स्कीम में न्यूनतम व अधिकतम किराया सरकार तय करेगी। इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण कमेटी का गठन करेगा।

एक राज्य एक परमिट

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टैक्सी

परिवहन विभाग के सूत्रों की मानें तो नए साल में सिटी टैक्सी स्कीम को कभी भी लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद दिल्ली में टैक्सी परमिट और ऐप बेस्ड टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों को इसी के तहत लाइसेंस मिलेगा।

दिल्ली में अभी इकोनॉमी, काली-पीली, रेडियो टैक्सी समेत अलग-अलग टैक्सी परमिट होता है, मगर अब सबको मर्ज कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी को इससे बाहर रखा जाएगा।

​परमिट के लिहाज से नहीं, बल्कि टैक्सी के साइज से डीलक्स व नॉन डीलक्स तय होगा। वाहन की लंबाई 4 मीटर तक है तो वह नॉन डीलक्स कहलाएगी। इससे लंबी होने पर डीलक्स कैटेगरी में रखा जाएगा।

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