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बंद कोर्ट रुम में दर्ज हुआ रेप पीड़िता का बयान

Fri, 16 Jan 2015 01:37 PM IST
Updated Fri, 16 Jan 2015 01:37 PM IST
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CAB rape: rape victim's statement was recorded closed court room.

उबर कैब दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने बृहस्पतिवार को अपना बयान फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज कराया। पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी को पहचाना और वारदात की पूरी घटना का विवरण अपने बयान में दर्ज करवाया। आरोपी के वकील शुक्रवार को पीड़िता से जिरह करेंगे।

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तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पीड़िता ने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में पीड़िता को कोर्ट में पेश किया।
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पीड़िता का बयान बंद कोर्ट रूम में दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस पीड़िता को बुर्का पहनाकर कोर्ट से ले गई। अभियोजन के विशेष अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने पीड़िता का बयान दर्ज करवाया। उसने अपने बयान में पुलिस द्वारा लगाये गये तकरीबन सभी आरोपों की पुष्टि की। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया, वही बयान कोर्ट में बृहस्पतिवार को दिया।
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पीड़िता के अलावा सराय रोहिल्ला थाने के ड्यूटी अफसर जयमाल सिंह का बयान भी दर्ज किया गया। जयमाल सिंह ने पीसीआर कॉल रिसीव की थी और उन्होंने ही एफआईआर दर्ज की थी।

घर से नजदीक छोड़कर शिव हो गया था फरार

CAB rape: rape victim's statement was recorded closed court room.

पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी शिव कुमार यादव ही वह शख्स है, जिसने उसे अगवा कर दुष्कर्म किया। उससे मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी।

गौरतलब है कि इंद्रलोक इलाके के 56 बीघा पार्क के नजदीक पांच दिसंबर 2014 को कैब में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी दुष्कर्म के बाद पीड़िता को उसके घर के नजदीक छोड़कर फरार हो गया था।

पुलिस ने उसे मथुरा से सात दिसंबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपी शिव कुमार के खिलाफ 13 जनवरी को दुष्कर्म, अपहरण, मारपीट व धमकी देने संबंधी धाराओं में आरोप तय किये थे। पुलिस ने 19 दिनों में जांच पूरी कर 24 दिसंबर 2014 को चार्जशीट पेश की थी।

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