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शराब घोटाला मामला: कारोबारी अमनदीप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई से मांगा जवाब

Thu, 06 Mar 2025 04:15 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 06 Mar 2025 04:15 PM IST
सार

दिल्ली के शराब घोटाला मामले में कारोबारी अमनदीप ढल ने संज्ञान और समन को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की। जबकि इस याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है।

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businessman Amandeep Dhal filed a petition to cancel the cognizance and summons
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। ढल ने सीबीआई की चार्जशीट और समन के आदेश को चुनौती दी है। 

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अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ढल को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है।
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इससे पहले अमनदीप ढल को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने राहत देते हुए जमानत की शर्तों में बदलाव कर दिया था। ईडी ने कहा था कि अमनदीप ढल के खिलाफ पुख्ता डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस अपराध में शामिल है।
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क्या है मामला
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने एक मार्च 2023 को अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ढल को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत पर बाहर आने के बाद ढल हर सोमवार को जांच अधिकारी के सामने हाजिरी लगाएंगे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को न धमकाने को कहा था। 


अमनदीप ढल को सीबीआई के मामले में 557 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, विजय नायर सहित सभी कथित आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

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