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प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Wed, 23 Nov 2016 02:01 PM IST
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जिले में सरकारी, राजनैतिक तथा निजी समारोह आदि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला उपायुक्त चंद्रशेखर ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
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जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जिला उपायुक्त को भेजे गए पत्र में प्लास्टिक से बने तिरंगे झंडे का प्रयोग करने पर रोक लगाने को कहा है। उपायुक्त का कहना है कि प्राय: देखने में आता है कि उक्त प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग होता है।
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इसलिए प्लास्टिक आदि से बने तिरंगे को बनाने व उपयोग करने पर पाबंदी लगाना जरूरी है। उपायुक्त ने इन आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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