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दिल्ली में प्लास्टिक बैग पर बैन, जानें प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर कितना भरना होगा जुर्माना

Thu, 10 Aug 2017 08:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 10 Aug 2017 08:30 PM IST
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ban on plastic bags in delhi whoever found using should have to pay fine
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले 50 माइक्रॉन से ज्यादा मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है।

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जिसके पास भी ऐसा प्लास्टिक बैग पाया जाएगा, उससे बतौर पर्यावरण हर्जाना 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। बृहस्पतिवार को दिए गए फैसले में ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह ऐसे प्लास्टिक बैग के सभी स्टॉक एक हफ्ते के अंदर जब्त कर ले। 
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एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की आप सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि राजधानी में कूड़ा प्रबंधन खासकर प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण पर उसके आदेशों के अनुपालन पर वरिष्ठतम अधिकारी के जरिए हलफनामा दायर करे।

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