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Delhi NCR News: महिला की हत्या में फरार आरोपी की जमानत खारिज
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम विहार में अगस्त 2004 में एक महिला की गला दबाकर हत्या के मामले में फरार रहे आरोपी नरेंद्र कुमार बब्बर उर्फ डैडी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और प्राथमिक साक्ष्य से आरोपी के खिलाफ मामला बनता है।
अदालत ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने 28 फरवरी 2007 को बब्बर को भगोड़ा घोषित किया था। याचिका के अनुसार, 27 अगस्त 2004 को बब्बर ने पश्चिम विहार में पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी की और गला दबाकर हत्या कर दी। बब्बर के फरार होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 2007 में उसे भगोड़ा घोषित किया था। 17 मार्च 2023 को उसे पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट ने 10 जनवरी 2025 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो
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अदालत ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने 28 फरवरी 2007 को बब्बर को भगोड़ा घोषित किया था। याचिका के अनुसार, 27 अगस्त 2004 को बब्बर ने पश्चिम विहार में पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी की और गला दबाकर हत्या कर दी। बब्बर के फरार होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 2007 में उसे भगोड़ा घोषित किया था। 17 मार्च 2023 को उसे पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट ने 10 जनवरी 2025 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो
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