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बदरपुर हत्याकांड : साकेत कोर्ट ने तीन आरोपियों को ठहराया दोषी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने 2019 के बदरपुर में हुई रामप्रकाश की हत्या के आरोप में तीन युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपियों ने साझा इरादे के साथ पीड़ित को चाकू मारा था। वारदात चार सितंबर 2019 को हुई थी। आरोपियों की पहचान मनीष उर्फ शिवम, निशु झा और दिवाकर उर्फ मोनू के रूप में हुई है।
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 324 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना), 34 (साझा इरादा), धारा 302 (हत्या), धारा 34 लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पुरानी रंजिश को लेकर बदरपुर क्षेत्र में की गई थी। मामले में सजा पर बहस अगले महीने शुरू होगी।
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने 2019 के बदरपुर में हुई रामप्रकाश की हत्या के आरोप में तीन युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपियों ने साझा इरादे के साथ पीड़ित को चाकू मारा था। वारदात चार सितंबर 2019 को हुई थी। आरोपियों की पहचान मनीष उर्फ शिवम, निशु झा और दिवाकर उर्फ मोनू के रूप में हुई है।
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 324 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना), 34 (साझा इरादा), धारा 302 (हत्या), धारा 34 लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पुरानी रंजिश को लेकर बदरपुर क्षेत्र में की गई थी। मामले में सजा पर बहस अगले महीने शुरू होगी।
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