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हेलीकॉप्टर घोटाला: अदालत ने बिचौलिए राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी

Fri, 23 Oct 2020 06:10 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 23 Oct 2020 06:10 PM IST
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augusta westland scam middleman rajeev saxena gets interim bail
अगस्ता वेस्टलैंड - फोटो : ANI

दिल्ली की एक अदालत ने दुबई के कारोबारी और 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए राजीव सक्सेना को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

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अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तक के लिए दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनकी नियमित जमानत याचिका का विरोध किया और इस संबंध में जवाब दायर करने के लिए समय देने का अनुरोध किया।
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विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अन्य कथित बिचौलिये संदीप त्यागी और अन्य को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर नियमित जमानत दे दी। सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं किया। अदालत की ओर से जारी सम्मन के आधार पर सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए थे।
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गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने से संबंधित घोटाला मामले में 31 जनवरी, 2019 को दुबई के कारोबारी सक्सेना को भारत लाया गया था। इसके बाद घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सक्सेना को गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी और वह सरकारी गवाह बन गए थे।

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