Delhi: 'जब सीएम का काम नहीं कर सकेंगे तो वे मुख्यमंत्री क्यों', भाजपा मांग रही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा
कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले सीएम को ईडी मामले में जमानत मिल गई थी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नही है।
उन्होंने आगे कहा कि मुकदमा चलेगा और उन्हे शीघ्र लंबी सजा होगी। केजरीवाल याद रखें वह अब जयललिता, लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गए हैं और उन्हे भी जमानत मिली थी और वह शीघ्र सजा पा कर फिर जेल जाएंगे। जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते, केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हे अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वह मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों। अगर वो सच्चे हैं तो यह शर्त क्यों, इस्तीफा दें?
भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आइना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है..अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में हैं।'
गौरव भाटिया ने कहा, "सशर्त बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तें अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा। वह विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। वह गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते।' सीबीआई के खिलाफ 'पिंजरे का तोता' वाली टिप्पणी पर गौरव भाटिया कहते हैं, 'कोल गेट घोटाले के समय भ्रष्ट कांग्रेस ने सीबीआई को 'पिंजरे का तोता' बना दिया था। सीबीआई 'पिंजरे का तोता' नहीं है। आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को चोट लग रही है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है।'
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।
ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.