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सड़क हादसे में मौत, देना होगा 14 लाख मुआवजा

Wed, 04 Jun 2014 12:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 04 Jun 2014 12:56 PM IST
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Army told to pay 14.3 lakh to road accident victim's wife

एक सड़क दुर्घटना मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सेना को पीड़ित परिवार को 14.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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सड़क दुर्घटना मामले में न्यायालय ने राजस्थान राइफल रेजीमेंट सेंटर में कार्यरत मुकंदी लाल की सड़क हादसे में मौत के लिए सेना के ड्राइवर को जिम्मेदार माना है।

मोहिंद्र विराट की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में कहा कि सभी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मुकंदी की मौत भारतीय सेना के ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुई है। ऐसे में सेना मुआवजा देने के लिए बाध्य है।
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उन्होंने सेना को मुआवजे की राशि द्वारका कोर्ट परिसर में बने स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा में 30 दिन में जमा करवाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि सेना के ट्रक ड्राइवर चंदन कुमार गिरी के खिलाफ दुर्घटना का मामला भी विचाराधीन है। स्पष्ट है कि आरोपी ने लापरवाही बरती और सड़क पर चलने वाले छोटे वाहनों का ध्यान नहीं रखा।
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मुकंदी के परिवार ने तर्क रखा था कि 12 अगस्त 2008 को वह दिल्ली छावनी क्षेत्र में बाइक से जा रहा था। इस बीच ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर घटना से ट्रक सहित फरार हो गया।

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