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Anti-Sikh Riots Case: जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 अगस्त को कोर्ट दे सकता है आदेश, फैसला सुरक्षित
Fri, 16 Aug 2024 05:38 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Fri, 16 Aug 2024 05:38 PM IST
सार
दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किया जाए या नहीं इस पर 30 अगस्त को आदेश पारित कर सकती है। कोर्ट ने कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद 16 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया।
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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किया जाए या नहीं, इस पर दिल्ली की एक अदालत 30 अगस्त को आदेश पारित कर सकती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सियाल ने पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।
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न्यायाधीश ने कहा, "कोई और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं 30 अगस्त के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा हूं।" मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाने और उकसाने का आरोप लगाया था। एक गवाह का हवाला देते हुए इसमें दावा किया गया कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और भीड़ को उकसाया।
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आरोप है कि उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, "सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है!" एक दिन पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या से गुस्साई भीड़ ने तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक सत्र अदालत ने पिछले साल अगस्त में टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।
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