Delhi on Alert: 15 अगस्त को लेकर राजधानी में अलर्ट, ड्रोन व पैरा-ग्लाइडर उड़ाने पर रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 01 Aug 2024 10:44 PM IST
सार
शुक्रवार से 16 अगस्त तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी सकुर्लर में कहा गया है कि नियम तोड़ना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
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- फोटो : PTI