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अजय चौटाला को 18 दिनों की और मोहलत
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 07 Jan 2014 04:12 PM IST
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हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अजय चौटाला व उनके सहयोगी शेर सिंह वडशामी की अंतरिम जमानत 24 जनवरी तक बढ़ा दी है।
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जस्टिस वीके जैन के समक्ष जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज होने के बाद चौटाला व वडशामी ने खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की थी।
सोमवार को अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने पर अजय चौटाला को सरेंडर करना था, जबकि वडशामी की जमानत अवधि बुधवार को समाप्त होनी थी। दोनों की ओर से जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी।
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इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस वीके जैन ने अजय चौटाला को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अजय और वडशामी ने जस्टिस बीडी अहमद व जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ में याचिका दायर की।
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सोमवार को खंडपीठ ने दोनों की अंतरिम जमानत अवधि 18 दिनों के लिए बढ़ा दी। बता दें कि हरियाणा में जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, शेर सिंह वडशामी समेत कई लोग सजा काट रहे हैं।
दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने सभी को दोषी ठहराते हुए गत वर्ष 22 जनवरी को सजा सुनाई थी। 12 अगस्त को अजय चौटाला ने सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली थी।