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14 साल तक दी बुजुर्ग मां-बाप को यातना, गला दबाकर मारने की कोशिश और परेशान करने को रखे बाउंसर

Thu, 07 Jun 2018 12:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 07 Jun 2018 12:26 PM IST
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after 14 years of harassment by children elder couple gets relief by a court order read full story

78 साल के पिता और 74 साल की मां को बेटा व बहू के हाथों करीब 14 साल तक यातना झेलने के बाद बड़ी राहत मिली है। दक्षिण दिल्ली जिलाधीश ने दंपती की याचिका पर सुनवाई के बाद बेटा व बहू को बुजुर्ग दंपती का घर खाली करने का निर्देश दिया है ताकि वह शांति से रह सकें।

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मामला दक्षिण दिल्ली के पॉश पंचशील पार्क इलाके का है। दक्षिण दिल्ली जिलाधीश अमजद टाक ने दंपती की याचिका पर सुनवाई के बाद बेटा व बहू को घर खाली करने का आदेश दिया है।
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दंपती ने मेंटीनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 तथा दिल्ली मेंटीनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स 2009 व 2016 के तहत अर्जी दायर कर बेटा व बहू के हाथों यातना का हवाला देते हुए घर खाली करवाने का आग्रह किया था। इस बुजुर्ग दंपति की कहानी सुन आपके आंसू निकल आएंगे।

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बेटा कर चुका है गला दबाकर मारने की कोशिश...

after 14 years of harassment by children elder couple gets relief by a court order read full story

जिलाधीश ने उक्त अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए अधिकारियों के मद्देनजर फैसला सुनाते हुए कहा दंपती के बेटा व बहू ने उनके साथ बेहद खराब व्यवहार किया और उन्हें उनके ही घर में शांति से नहीं रहने दिया। इसलिए संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत बेटा व बहू को घर खाली करने का आदेश दिया जाता है।


बुजुर्ग दंपती ने नवंबर 2017 में अपनी याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटा व बहू ने पंचशील पार्क स्थित उनके घर की पहली मंजिल पर जबरन कब्जा कर रखा है। बेटा व उसकी पत्नी 2004 से उनके साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं।

 

बेटे ने गला दबाकर पिता को मारने की कोशिश की लेकिन किसी तरह वह बच गए। याचिका में दंपती ने कहा बेटा व बहू हर दिन मारपीट करते थे और इतना ही नहीं माता-पिता को परेशान करने के लिए 2012 में उन दोनों ने बाउंसर भी रखे थे। 

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