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बस लेन ड्राइविंग: छोटे वाहनों पर कसने लगा शिकंजा, पालन नहीं करने पर 50 से ज्यादा पर कार्रवाई, जुर्माना भी लगा

Thu, 14 Apr 2022 11:29 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 14 Apr 2022 11:29 AM IST
सार

एक अप्रैल से लेन ड्राइविंग के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक दिल्ली परिवहन निगम, क्लस्टर बसों के 97 चालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब तक 11 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।

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Action on more than 50 for not following lane driving IN DELHI
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

परिवहन विभाग ने लेन ड्राइविंग का पालन न करने वाले 50 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की है। बस लेन में वाहनों को पार्क करने वाले छोटे वाहन चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। एक अप्रैल से लेन ड्राइविंग के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक दिल्ली परिवहन निगम, क्लस्टर बसों के 97 चालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। 15 अप्रैल को पहला चरण समाप्त होने के बाद बाहरी रिंग रोड और आसपास के क्षेत्रों में भी अभियान का विस्तार किया जाएगा।
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परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब तक 11 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। सड़क की सबसे बाईं तरफ की लेन बसों के लिए आरक्षित है।  बावजूद इसके नियमों की अनदेखी कर बस लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। 
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वाहनों को पार्क करने पर उन्हें क्रेन से हटाने सहित 500 रुपये का जुर्माना भी किया जा रहा है। विभागीय टीमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रुपये का चालान करने सहित वाहनों को बस लेन से उठाने पर होने वाले खर्च का शुल्क भी वसूल रही है। कार, ऑटो, दो पहिया वाहनों के बस लेन में बाधा डालने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मंगलवार से छोटे वाहनों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। 
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पहले दिन बस लेन में अनाधिकृत रूप से पार्क करने पर 20 छोटे वाहनों का चालान किया गया। अधिकारी के मुताबिक बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने पर बुधवार को 30 से अधिक कारों, ऑटो, ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों का चालान किया है।विभाग ने छो

बस चालकों द्वारा लेन अनुशासन का पहला उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है, जबकि दूसरी गलती पर मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत कार्रवाई। तीसरी बार गलती होने पर ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन जबकि चौथी गलती पर वाहन परमिट को समाप्त किया जा सकता है। परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस सहित दूसरे कर्मियों के साथ मिलकर 46 प्रमुख कॉरिडोर पर अभियान चलाया जा रहा है। 

यह पहल तीन चरणों में लागू की जाएगी और अंतिम चरण तक 474.91 किलोमीटर की दूरी में अभियान चलाया जाएगा। माल वाहनों को नो-एंट्री के वक्त, हल्के मोटर वाहन भी निर्धारित बस लेन में चलने की इजाजत होगी। हालांकि नो-एंट्री अवधि समाप्त होने के बाद बस लेन का उपयोग विशेष रूप से बसों और भारी वाहनों के लिए ही किया जाएगा।
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