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Soumya Murder Case: मर्डर केस में चार दोषियों को उम्रकैद, जानें फैसले पर सौम्या विश्वनाथन की मां ने क्या कहा

Sat, 25 Nov 2023 03:46 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 25 Nov 2023 03:46 PM IST
सार

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो चुका है। चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

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accused got life imprisonment in Soumya Vishwanathan murder case
सौम्या विश्वनाथन और माता-पिता (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो चुका है। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

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मिली जानकारी के मुताबिक, अदालत ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलबीर मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों के शपथ पत्रों के सत्यापन के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट सचिव, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), दक्षिण, साकेत कोर्ट से प्राप्त हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि इसकी एक प्रति राज्य के सरकारी वकील के साथ-साथ दोषियों के संबंधित वकील को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजक और दोषियों के वकीलों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। 
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सात नवंबर को अदालत ने यह देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि दोषियों द्वारा दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को धारा 302, और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत संगठित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था।
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वहीं, मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली।

सौम्या की मां ने कहा, न्याय के लिए एक तरह से हम भी आजीवन कारावास भोग रहे
15 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शनिवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को सजा मिली है। इससे सौम्या की मां माधवी खुश हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि न्याय के लिए एक तरह से हम भी आजीवन कारावास भोग रहे हैं। अब आरोपियों को सजा हुई है। तो इससे खुशी है जो हुआ अच्छा हुआ। इससे एक संदेश भी गया है कि जो ऐसा करेगा उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कहा जा सकता है, यह कह सकते हैं कि अच्छा हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों को सजा होने की देरी पर उन्होंने नाखुशी भी जाहिर की।15 वर्ष की कानूनी लड़ाई के दौरान वह आजीवन कारावास ही भोग रहे थे। उम्रकैद की सजा से अब आरोपियों को भी उसका एहसास होगा। वहीं, सौम्या विश्वनाथन के पिता ने कहा है कि न्याय हुआ है।

बता दें कि गत माह 18 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने मामले में आरोपियों को दोषी पाया था। इस दौरान सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मौत की सजा नहीं, बल्कि आजीवन कारावास होना चाहिए। हमने जो झेला है, उसका एहसास आरोपितों को लगातार होना चाहिए, ना कि एक बार में मौत।

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