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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Accused convicted in case of outraging a woman's modesty and sexual harassment.

Delhi NCR News: महिला की गरिमा ठेस पहुंचाने और यौन उत्पीड़न में दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:35 PM IST
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महिला की गरिमा ठेस पहुंचाने और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी दोषी
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने पड़ोस में हुए विवाद के दौरान महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न और अपमानजनक हरकत करने के मामले में विकास कुमार उर्फ विक्की को दोषी ठहराया है। हालांकि, अदालत ने महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करने और उसकी मां को चोट पहुंचाने के आरोपों से उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन जैन के आदेश में विकास को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि महिला की गवाही केवल सामान्य गाली-गलौज तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें आरोपी की ओर से कही गई विशिष्ट यौन प्रकृति की बातें भी थीं। अभियोजन के अनुसार, तीन अगस्त 2024 को महिला और उसकी मां कचरा फेंकने जा रही थीं। पड़ोसी कुमार ने आपत्ति की और दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विकास ने महिला का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर की ओर खींचा और यौन प्रकृति की आपत्तिजनक बातें कहीं। मां ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने कथित तौर पर उन पर ईंट फेंकी। हालांकि, अदालत ने कहा कि महिला के कपड़े उतारने की कोशिश का पर्याप्त सबूत नहीं है। वहीं, मां की चोट को लेकर गवाही में विरोधाभास और मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट नहीं मिलने के कारण आरोपी को इन दोनों आरोपों में संदेह का लाभ दिया गया।
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