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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Accused acquitted of multiple charges, including rape; hotel records and delay in filing the FIR proved crucial.

Delhi NCR News: दुष्कर्म समेत कई आरोपों में आरोपी बरी, होटल रिकॉर्ड और एफआईआर में देरी रही अहम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:03 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने दुष्कर्म, नशीला पदार्थ देने, रंगदारी मांगने, धमकी देने और सबूत मिटाने के आरोप में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। अदालत ने एफआईआर दर्ज होने में देरी, होटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों समेत अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखा। अभियोजन के मुताबिक, महिला की अक्टूबर 2020 में आरोपी से फोन पर बातचीत शुरू हुई थी। बाद में दोनों बेंगलुरु में मिले और दिल्ली लौटने के बाद भी संपर्क में रहे। महिला ने आरोप लगाया कि 24 दिसंबर 2020 को आरोपी ने उसे द्वारका के एक होटल में बुलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाने की बात कहकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी दी और करीब 1.5 लाख रुपये गूगल पे से लिए। घटना के चार महीने से ज्यादा समय बाद 8 मई 2021 को द्वारका साउथ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।
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