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गुरुग्राम: शेल्टर होम में बच्चों के साथ मिले 20 विदेशी, जांच के आदेश
ब्यूरो, अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Sat, 11 Aug 2018 07:09 PM IST
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देवरिया के आश्रय गृह (होम शेल्टर) में हुई घटना के बाद शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की टीम ने गुरुग्राम के दो आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया। एक आश्रय गृह में 20 विदेशी लोग ठहरे मिलने पर प्रबंधन से जवाब मांगा। इस संबंध में बाल कल्याण समिति को इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। टीम को यहां बच्चों के रखने के नियम में भी खामियां मिली हैं। नियम का उल्लंघन पाया गया। टीम ने खामियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के भी आदेश दिए हैं।
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शनिवार सुबह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन मुख्य दंडाधिकारी नरेंद्र सिंह व कमेटी की सदस्य निशा सैनी ने दो बाल आश्रय गृह का दौरा किया। उन्होंने सेक्टर-21 स्थित आरुषि होम व सेक्टर-18 स्थित दीप आश्रम में पाया कि आश्रम में रहने वाले बच्चों को नियमानुसार बाल कल्याण कमेटी के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर की बजाय एक सदस्य के हस्ताक्षर के आधार पर रखा गया है। प्रबंधन कमेटी की बैठक का भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
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मुख्य दंडाधिकारी ने दीप आश्रम में पाया कि यहां करीब 20 विदेशी लोग रह रहे हैं। इस पर मुख्य दंडाधिकारी भड़क गए। उन्होंने इन विदेशियों के आश्रम में ठहरने की अनुमति के बारे में पूछा तो आश्रम संचालक ने उनके मेहमान होने की बात कही।
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इसकी जानकारी भी बाल कल्याण समिति को नहीं दी गई थी। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग को मामले में संज्ञान लेने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य दंडाधिकारी ने आश्रम में रहने वाले बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी।
दो आश्रय गृह की जांच की, जिनमें खामियां मिली हैं। संबंधित विभाग को इस बारे में लिखा गया है। खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। - नरेंद्र सिंह, मुख्य दंडाधिकारी